प्रयागराज जलभराव पर नगर आयुक्त और डीएम हुए हाजिर,दी जानकारी

कोर्ट ने दी दारागंज मोरी गेट से जल निकासी की अनुमति
कहा 24से 48घंटे में शहरी इलाके के जलभराव खत्म हो
बृहस्पतिवार 20अगस्त को फिर सुनवाई,मांगा हलफनामा
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज शहर में हो रहे जलभराव के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की।
कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रयागराज के नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को 20 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसी बीच एक अन्य जनहित याचिका जो एकलपीठ के समक्ष लंबित थी, को भी इसी खंडपीठ के साथ जोड़ दिया गया।
बुधवार को नगर आयुक्त शीलम साई तेजा और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा दोनों कोर्ट में उपस्थित हुए।
नगर आयुक्त ने बताया कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है और इसका हलफनामा कल तक दाखिल किया जाएगा।
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग के सचिव का हलफनामा भी कल तक पेश किया जाएगा।अगली सुनवाई की तिथि 20 अगस्त 2026 तय की गई।

