चिकन, मटन शॉप बंद करने के नोटिस को पीआईएल में चुनौती

प्रयागराज। सावन माह में चिकन मटन शॉप को बंद किए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। सावन माह के दौरान चिकन शॉप बंद किए जाने के नोटिस की वैधानिकता को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।
अमरोहा के नासिर फारूकी की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि अमरोहा में कांवड़ मार्ग से हटकर जो चिकन की दुकानें थीं, पुलिस ने उन्हें भी अनडेटेड नोटिस जारी करके बंद करा दिया है। इस कारण सैकड़ों लोगों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। याची के अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद ने कहा कि जनहित याचिका में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए जारी किए गए अनडेटेड नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि नोटिस में सिर्फ चार सोमवार का जिक्र किया गया है लेकिन पूरे सावन माह में चिकन और मटन की शॉप नहीं खुलने दी जा रही है। इतना ही नहीं, कांवड़ मार्ग के अलावा गलियों और कांवड़ मार्ग से हटकर जो दुकानें हैं, उन्हें भी बंद करा दिया गया है। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है। जनहित याचिका में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है।

