इलाहाबाद हाईकोर्ट से पटाखा कारोबारी कादिर को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट से पटाखा कारोबारी कादिर को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

प्रयागराज। 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ठगी के मामले में नैनी जेल में बंद पटाखा कारोबारी कादिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोप है कि प्रयागराज में निवेशकों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई।
कादिर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में लगाए गए आरोपों और आर्थिक अपराध की गंभीरता को महत्वपूर्ण माना। मामले में एडवोकेट मोहम्मद आसिफ फारूकी भी कानूनी पक्ष रखते हुए अपनी भूमिका निभाई।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कादिर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा

