April 19, 2026

गंगा में इफ्तार और मांसाहार परोसने के मामले में जानकारी मांगी

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गंगा में इफ्तार और मांसाहार परोसने के मामले में जानकारी मांगी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा नदी में इफ्तार पार्टी आयोजित करने और नदी की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने के आरोपी दानिश व अन्य की जमानत याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने दानिश व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। ​याचियों पर आरोप है कि उन्होंने पवित्र गंगा नदी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान वहां मांसाहारी भोजन का सेवन किया गया और खाने के अवशेष व हड्डियां नदी में फेंकी गई, जिससे धार्मिक भावनाओं और नदी की स्वच्छता को ठेस पहुंची।
​आर्य ने सरकारी वकील को जमानत अर्जी पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का दिया है। इस पर अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर मिश्रा ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। साथ ही ​अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख लगाई है।

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