स्मार्ट सिटी कंपनी के जवाहर पार्क अलीगढ़ का प्रवेश शुल्क बढ़ाने का आदेश रद
स्मार्ट सिटी कंपनी के जवाहर पार्क अलीगढ़ का प्रवेश शुल्क बढ़ाने का आदेश रद
जिलाधिकारी को कमेटी की बैठक बुलाकर तीन हफ्ते में शुल्क वृद्धि पर फैसला लेने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जवाहर पार्क के प्रवेश शुल्क में की गई वृद्धि को अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देते हुए रद कर दिया है और पार्क में जाने वालों को 2014मे तय शुल्क से प्रवेश की अनुमति दी है।
कोर्ट ने कहा कि दस साल पहले शुल्क लागू किया गया था।काफी समय बीत चुका है। इसलिए जिलाधिकारी अलीगढ़ को तीन हफ्ते में कमेटी की बैठक कर शुल्क निर्धारित करने का आदेश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने धीरेंद्र कुमार गुप्ता व अन्यठ की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि पार्क में प्रवेश शुल्क तय करने का अधिकार कमेटी को है किन्तु बिना अधिकार के स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मनमानी शुल्क वृद्धि कर दी है।जिसे रद किया जाय।
पार्क का विकास कमेटी द्वारा किया गया है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है।
जबसे कंपनी ने शहर का विकास हाथ में लिया है तो भारी खर्च को पूरा करने के लिए उसने शुल्क बढ़ा दिया है। शुल्क बढ़ाने का अधिकार कमेटी को है।जिसकी बैंठक नहीं बुलाई गई।नगर निगम को कमेटी की बैठक बुलाकर शुल्क पर विचार करने का निर्देश दिया जाय।