दुष्कर्म विरोधी विधेयक बंगाल विधानसभा से सर्वसम्मति से पास, फांसी या आखिरी सांस तक उम्रकैद का प्रावधान
*दुष्कर्म विरोधी विधेयक बंगाल विधानसभा से सर्वसम्मति से पास, फांसी या आखिरी सांस तक उम्रकैद का प्रावधान*
बंगाल विधानसभा में आज यानी मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए।