स्ट्रीट वेंडरो के स्थान पर अर्बन बाजार विवाद: अर्बन बाजार संचालकों पर भ्रम फैलाने का आरोप, पूंजीपति दुकानदारों में बांटी मिठाइयां
स्ट्रीट वेंडरो के स्थान पर अर्बन बाजार विवाद: अर्बन बाजार संचालकों पर भ्रम फैलाने का आरोप, पूंजीपति दुकानदारों में बांटी मिठाइयां

प्रयागराज: सरोजनी नायडू मार्ग स्थित वेंडिंग जोन को लेकर छिड़ा विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। नगर निगम और टाउन वेंडिंग कमेटी से पारित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत वेंडिंग जोन का मामला वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
मामले की संवेदनशीलता के बीच आरोप है कि अर्बन बाजार संचालकों ने रात के समय अर्बन मार्केट में मिठाइयां बांटकर रेहड़ी-पटरी और छोटे दुकानदारों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया। दुकानदारों का कहना है कि इस तरह के कृत्य से गरीब और कमजोर वेंडर्स को हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है।
याचिकाकर्ता अरविंद कुमार मिश्रा ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमें भारतीय संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कोर्ट का फैसला आने से पहले इस तरह की गतिविधियां केवल दुकानदारों को गुमराह करने के लिए की जा रही हैं।”
हाईकोर्ट में 10 सितंबर को हुई सुनवाई का ब्योरा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ (कोर्ट संख्या – 1) में रिट – सी संख्या 18485/2026 (अरविंद कुमार मिश्रा एवं 34 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य) पर 10 सितंबर 2026 को सुनवाई हुई।
हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया गया: अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज द्वारा अदालत के समक्ष दाखिल किया गया व्यक्तिगत हलफनामा (Personal Affidavit) रिकॉर्ड पर लिया गया।
जवाब दाखिल करने का समय: याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अशोक कुमार पांडे ने नगर निगम के हलफनामे का जवाब (Reply) दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने उन्हें एक सप्ताह की मोहलत दी है।
अगली सुनवाई: अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 सितंबर 2026 तय की है।
अदालत में मामले की सुनवाई प्रक्रियाधीन होने के बावजूद इस तरह मिठाई बांटे जाने से स्थानीय दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। याचिकाकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि अंतिम निर्णय आने तक सभी पक्षों को न्यायपालिका के आदेश का इंतजार करना चाहिए।

