सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े देशभर में दर्ज FIR को रद्द कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े देशभर में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है।

इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया।
कोर्ट ने यह कहा कि यह आदेश छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि परीक्षा अवधि के दौरान आत्महत्या से जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को तीन महीने के भीतर मुआवजा दिया जाए।

