इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पाया कि पूर्व में दिए गए आदेशों का निर्धारित समय में पालन नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी माना गया।
यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें याची ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई में लापरवाही बरती गई और शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पहले भी कोर्ट ने तीन महीने के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अनुपालन न होने पर दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संबंधित अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए और जवाब तलब किया है।
अब एसडीएम को नोटिस का जवाब देना होगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यह प्रकरण प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

