लखनऊ से बड़ी खबर: यूपी में छह माह के लिए हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध
उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में अगले छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सभी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों को भेज दी है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किया गया है।
इसके तहत राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, सरकारी कर्मचारी, निगम, परिषद और स्थानीय निकाय किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से रोकने और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह प्रतिबंध आज से प्रभावी हो गया है और आगामी छह माह तक लागू रहेगा।

