September 20, 2024

अफजाल अंसारी की नहीं जाएगी संसद सदस्यता, हाईकोर्ट ने रद की गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की पूरी की पूरी सजा

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अफजाल अंसारी की नहीं जाएगी संसद सदस्यता, हाईकोर्ट ने रद की गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की पूरी की पूरी सजा

गाजीपुर। सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से पूरी राहत दे दी है। गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा पर फैसला देते हुए कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जिसके बाद सांसद समर्थकों सहित सपा में हर्ष का माहौल है। बता दें कि कृष्णानंद हत्याकांड में एमएपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को उनके पिछले कार्यकाल में 4 साल की जेल व 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके चलते पिछले कार्यकाल में ही उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर सशर्त रोक लगाई थी तो उनकी संसद सदस्यता वापिस मिल गई थी। जिसके बाद सांसद ने सजा को खत्म करने की याचिका दायर की थी और पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने सजा को बढ़ाने की याचिका दायर की थी। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आखिरकार इसमें फैसला आया, जिसमें सांसद की सजा को कोर्ट ने पूरी तरह से दर करते हुए उन्हें राहत दे दी।

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