November 9, 2024

गैंगस्टर एक्ट में 2 अपराधियों को विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट द्वारा सुनाया गया कठोर कारावास और अर्थदंड

0

गैंगस्टर एक्ट में 2 अपराधियों को विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट द्वारा सुनाया गया कठोर कारावास और अर्थदंड

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवम समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट )के 2 आरोपियों को 5 – 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं सभी आरोपियों को ₹6000 – 6000 / हजार रुपए जुर्माने की सजा से अपर सत्र विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट द्वारा दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक – एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी दोनो दोषियों को सजायवी वारंट बनाकर कारागार भेज दिया गया हैं।


बांदा- विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना मटौध के प्रभारी निरीक्षक शैल कुमार सिंह ने 3 अप्रैल 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि अखिलेश माली पुत्र देवीदीन व बरदानी पुत्र मुलुवा निवासीगण चांदन थोक कस्बा मतौंध थाना मतौंध जनपद बांदा का एक संगठित गिरोह हैं जिनके विरुद्ध थाना मतौंध में मु0अ0सं0 51/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपियों 5 – 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं सभी को 6000 – 6000/रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । थाना मतौंध में मुकदमा अपराध संख्या 51/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचक निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी पैरोंकर विजय कुमार कोर्ट मोहर्रिर शांति व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपियों को सजा दिलायी गईं । अपर सत्र न्यायालय पंचम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने यह फैसला सुनाया है। इसका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर अखिलेश माली हैं इसके विरुद्ध जनपद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों में 16 से ज्यादा मुकदमें पंजीकृत हैं व गैंग के सक्रिय सदस्य बरदानी के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो में कुल 7 से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं दोनो ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा हत्या का प्रयास, अवैध असलहे रखना व उन्ही असलहो से जान से मारने की नियत से फायर करना, डैकती,लूट, राहजनी, बंद घरों में चोरी करना,अवैध शराब रखना और उसका व्यापार करना जैसे हर प्रवत्ति के जघन्य अपराध शामिल हैं यह गैंग बनाकर अपराध करते हैं जिससे यह आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त कर धन अर्जित कर गैंग लीडर और और उसका साथी भारतीय दंड सहिंता के अध्याय 16,17 व 22 में अपराध करने में अभ्यस्त अपराधी हैं। इनका आपराधिक इतिहास हैं इस गैंग के द्वारा उपर्युक्त समाज विरोधी कार्य किए जाने पर आम जनमानस में इस गैंग का भय व्याप्त हैं। इनके आतंक से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैली हुई हैं।जिसके फलस्वरूप इस गैंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता हैं और न ही कोई गवाही देने का साहस कर पाता हैं।इनका गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदित करा कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान 26/02/2020 को आरोप बनाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 3 गवाह पेश किए गए पत्रावली में उपलब्ध साक्षयो के अवलोकन के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने अपने 36 पेज के आदेश में सभी दोनो आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।।।

www.khabarjagat24.com
रिपोर्ट दिलीप जैन बीरेन्द्र गुप्ता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

चर्चित खबरे