दो पैन कार्ड मामला, आजम खान व अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक
दो पैन कार्ड मामला, आजम खान व अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक, लगाने सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जियों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था आज आजम को राहत मिल गयी।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीत गोपाल ने आज़म ख़ान व अबुल्ला आज़म ख़ान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व एनआई जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद, अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय को सुनकर दिया है।

