जांच के खिलाफ रोक की याचिका खारिज

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जांच के खिलाफ रोक की याचिका खारिज


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से वाराणसी के मदरसों को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मदरसों की एटीएस जांच के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल जांच शुरू होना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश के लगभग 4000 संस्थानों की जांच कराई जा रही है। मदरसा प्रबंधन समिति और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने इस जांच को चुनौती देते हुए इसे रोकने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह जांच उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से की जा रही है और इसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और हस्तक्षेप से इंकार कर दिया।
यह याचिका 9 दिसंबर 2025 को जारी राज्य सरकार के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसके तहत मदरसों की एटीएस द्वारा जांच कराए जाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जांच समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने की पूरी स्वतंत्रता दी है।

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