माफिया दिलीप मिश्रा की 43 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

प्रयागराज… माफिया उसके गुर्गों और करीबियों के खिलाफ पर एक बार फिर कमिश्नरेट पुलिस ने आर्थिक चोट पहुंचाने की कवायद तेज कर दी है। गैंग्सटर एक्ट के तहत माफिया व पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा की अपराध से अर्जित 43 लाख रुपये की अचल संपत्ति (मकान) को पुलिस ने चिह्नित किया है।
शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार की कोर्ट ने मकान के जब्तीकरण के संबंध में आदेश जारी किया। अब इस मकान को कुछ ही दिनों में कुर्क किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र थाना के लवायन कला गांव निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा का नाम माफिया की सूची में शामिल है। वह इस वक्त फतेहगढ़ जेल में बंद है।
वर्ष 2020 में औद्योगिक थाने में दिलीप मिश्रा समेत कई के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ था। पत्रावली पर शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ।
डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव के अनुसार गैंग्सटर एक्ट के तहत अभियुक्त दिलीप मिश्रा के मकान को कुर्क करने के संबंध में पुलिस कमिश्नर कोर्ट से आदेश पारित हुआ है। जल्द ही उसे जब्त किया जाएगा। नक्शे के सत्यापन के लिए पीडीए को भी पत्र भेजा गया है।

