पड़ोसी के घर पर नजर रखने के लिए CCTV नहीं लगा – इलाहाबाद उच्च न्यायालय
*पड़ोसी के घर पर नजर रखने के लिए CCTV नहीं लगा – इलाहाबाद उच्च न्यायालय*

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी निजी CCTV कैमरा इस तरह नहीं लगाया जा सकता जिससे पड़ोसी की निजता का उल्लंघन हो. प्रयागराज निवासी शख्स ने शिकायत की थी कि पड़ोसी का कैमरा उनके घर आने-जाने वालों की गतिविधियां रिकॉर्ड करता है. कोर्ट ने उन्हें जिलाधिकारी के पास शिकायत देने, डीएम को 1-महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

