पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में याचिका खारिज़

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता इरफान सोलंकी की गैंगस्टर की तहत दर्ज मुकदमे ट्रायल कोर्ट। की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में दायर याचिका खारिज़ कर दिया है। गत 12 जनवरी को इस पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है।
कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया। इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने सहित कई मामलों में मुकदमे दर्ज़ है। जिसकी वजह से उसके खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
इरफान के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानउल्लाह का कहना था कि याची निर्दोष है। राजनीतिक रंजिश में उसे फंसाया गया है। गैंगस्टर की कार्यवाही करते समय एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
दूसरी ओर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता रूपक चौबे का कहना था कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसका संगठित गैंग है। गैंगस्टर की कार्रवाई करते समय एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया गया है। मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है और एक गवाह का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। इस स्तर पर हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।
कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और ट्रायल की स्थिति को देखते हुए याचिका खारिज़ कर दी है।

