यूपी के 2.44 लाख राज्य कर्मी अब 2 अक्तूबर तक दे सकेंगे संपत्ति का ब्योरा
यूपी के 2.44 लाख राज्य कर्मी अब 2 अक्तूबर तक दे सकेंगे संपत्ति का ब्योरा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक महीने की मोहलत दे दी है। अब राज्य कर्मचारी दो अक्तूबर तक संपत्ति का ब्योरा दे सकेंगे।
इससे पहले 17 अगस्त को जारी आदेश में 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक लेने की हिदायत दी गई थी। लेकिन तय तिथि तक 71 फीसदी कार्मिक ही अपनी संपत्ति का खुलासा कर पाए। ब्योरा नहीं दे पाने में सबसे फिसड्डी बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग साबित हुए। 2.44 लाख राज्य कर्मियों द्वारा संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने की वजह से उन सबका अगस्त माह का वेतन रुकना तय था।डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को पत्र भेजकर संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और मोहलत मांगी थी। डीजीपी पत्र में कहा गया था कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलिस कर्मी समय से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। माना जा रहा है कि डीजीपी हेडक्वार्टर के इस लिखित अनुरोध के बाद ही संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करवाने की अवधि अब एक माह और बढ़ा दी गई है। यानी अब सभी राज्य कर्मचारियों को 2 अक्तूबर 2024 तक अनिवार्य रूप से अपनी समस्त चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा उक्त पोर्टल पर अपलोड करवाना ही होगा।