8 साल बाद मासूम के बलात्कारी को मिली सजा 2016 में बहला फुसलाकर किया था बलात्कार
8 साल बाद मासूम के बलात्कारी को मिली सजा
2016 में बहला फुसलाकर किया था बलात्कार
बाँदा कोर्ट द्वारा आरोपी को मिली 30 साल के कारावास की सजा ओर साथ मे लगाया 40 हजार का जुर्माना
नाबालिक से दुष्कर्म एवं बहला फुसलाकर कर ले जाने वाले अभियुक्त को मिली 30 साल कारावास की सजा ओर 40 हजार का जुर्माना
बता दे कि थाना कमासिन क्षेत्रान्तर्गत एक गांव में दिनांक 23.दिसंबर.2016 को अभियुक्त रज्जू उर्फ राजेश तिवारी पुत्र गयाप्रसाद तिवारी जो चकरेही थाना कमासिन जनपद बांदा का रहने बाला था ,के द्वारा एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म किया गया । जिसमे पीड़ित परिवार की शिकायत पर बाँदा पुलिस ने धारा 363/366/376(2) व 06 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसको पुलिस ने न्यायालय में पैरवी की ओर बिभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत किये पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्य को न्यायालय ने सही मानते हुए अभियुक्त रज्जु उर्फ राजेश तिवारी को अपराधी मानते हुए 30 साल की कारावास की सजा सुनाई साथ ही 40 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है।
पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी