नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश के खिलाफ याचिका पोषणीय : हाईकोर्ट
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश के खिलाफ याचिका पोषणीय : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश के हाईकोर्ट में खिलाफ याचिका पोषणीय है ।
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता बार एसोसिएशन के मामले में अवधारित किया है कि एनजीटी अधिनियम की धारा 22 द्वारा हाईकोर्ट की पुनर्विलोकन की शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता ।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मैसर्स होटल द ग्रैंड तुलसी और 15 अन्य की याचिका पर दिया है।