July 3, 2025

पीड़ित महिला को हाईकोर्ट से मिला न्याय

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पीड़ित महिला को हाईकोर्ट से मिला न्याय

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पीड़ित महिला रेनू देवी जो गोरखपुर जनपद की रहने वाली है उसने गलत तरह से फसाने को लेकर न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़िता महिला के विद्वान अधिवक्ता मायापति पाण्डेय के दलीलों को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और मदन पल ने सुना और यह फैसला दिया कि न्यायालय संख्या – 44 मामला:- आपराधिक विविध, रिट याचिका संख्या 7863/2025 याचिकाकर्ता:- रेनू देवी एवं 4 अन्यप्रतिवादी:- उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्ययाचिकाकर्ता की वकील:- माया पति पाण्डेय प्रतिवादी की वकील:- जी.ए. जस्टिस माननीय सिद्धार्थ वर्मा, माननीय मदन पाल सिंह, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

यह रिट याचिका दिनांक 19,01.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए दायर की गई है, जिसके कारण मामला अपराध संख्या 100/2025 को जन्म दिया गया। 66/2025, धारा 302, 323, 506 एवं 120-बी आई.पी.सी., पुलिस स्टेशन – पिपराइच, जिला – गोरखपुर के अंतर्गत।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि जब याचिकाकर्ता संख्या 1 ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2023 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जिसमें यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के पति को वास्तव में उस मामले में प्रतिवादी-विपरीत पक्ष द्वारा गायब कर दिया गया था, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि वर्ष 2022 में हुई किसी बात के संबंध में एक जवाबी मामले के रूप में, 19.01.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले पर विचार की आवश्यकता है।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का प्रतिनिधित्व विद्वान ए.जी.ए. द्वारा किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 को नोटिस जारी करें। 6. उसके बाद सूचीबद्ध करें।

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