October 9, 2026

अंतरधार्मिक शादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की राहत

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अंतरधार्मिक शादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की राहत

परिवार के सदस्यों से जान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा झेल रहे अंतरधार्मिक जोड़े को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह की सूचना प्रकाशित करने और उस पर आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया से छूट दी। अदालत ने लखनऊ के विवाह अधिकारी को निर्देश दिया कि वह जोड़े के विवाह की सूचना प्रकाशित न करें और प्रस्तावित विवाह पर आपत्तियां भी स्वीकार न करें। साथ ही, लखनऊ के पुलिस आयुक्त को कानून के अनुसार खतरे का आकलन कर जोड़े को सुरक्षा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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