देवी पर अशोभनीय टिप्पणी, जमानत पर जवाब मांगा
देवी पर अशोभनीय टिप्पणी, जमानत पर जवाब मांगा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदुओं की आराध्य देवी पर अभद्र अश्लील, अशोभनीय व अमर्यादित शब्दों के प्रयोग और अभद्र गाने के लिए साहित्य उपलब्ध कराने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने एक पुस्तक के संपादक राजवीर सिंह यादव की जमानत अर्जी पर उसके अधिवक्ता, सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता बृजेश प्रताप सिंह को सुनकर दिया है। बृजेश प्रताप सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि याची के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 196, 353, 61(2) 338 336(3) और 440(2) के तहत मिर्जापुर कोतवाली कोतवाली में एफआईआर दर्ज है।

