March 14, 2026

73 हजार सैलरी पाने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी को पति से गुजारा भत्ता देने से कोर्ट ने किया इनकार

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हाईकोर्ट ने अहम पारिवारिक विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया

73 हजार सैलरी पाने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी को पति से गुजारा भत्ता देने से कोर्ट ने किया इनकार

लखनऊ। हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय का आदेश पलटा, जिसमें पति को हर माह 15 हजार रुपये भरण-पोषण देने का निर्देश था।
पत्नी की अच्छी आय और 80 लाख के फ्लैट की खरीद का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा – खुद कमाने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं।

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