एआरटीओ ने किया 38 स्कूली वाहनों का चालान
बांदा। एआरटीओ श्याम लाल एवं पीटीओ रामसुमेर यादव के द्वारा संयुक्त अभियान में 38 स्कूली वाहनों का चालान किया। 1 जुलाई 2025 से 15 जुलाई 2025तक 38 वाहनों पर हुए आवश्यक कार्यवाही।
परिवहन आयुक्त, उ.प्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जुलाई प्रारम्भ हुए शैक्षिक सत्र के प्रथम दिन से परिवहन विभाग द्वारा 15 जुलाई 2025 तक विद्यालयी वाहनों के संचालन में मौजूद सुरक्षा खतरों, वाहन फिटनेस, मानकों का उल्लंघन एवं गैर कानूनी संचालन के सम्बन्ध में स्कूली वाहनों के विरूद्ध विस्तृत जाँच एवं प्रवर्तन अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी। अभियान के दौरान परिवहन विभाग, बाँदा द्वारा विभिन्न अभियोंगो में 38 स्कूली वाहनों का चालान करते हुए 11 स्कूली वाहनों को जनपद के विभिन्न थानों में निरूद्ध किया गया। अभियान के दौरान जनपद बाँदा में कुल 294 स्कूली वाहनों के सापेक्ष 23 वाहन विना फिटनेस पाये गये, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय प्रबंधक / प्रधानाचार्यों को नोटिस प्रेषित की गयी। वर्तमान में 15 स्कूल वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के शेष हैं। अभियान को दौरान विद्यालय प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि सभी स्कूली वाहन वैद्य फिटनेस एवं परमिट होने के उपरान्त सभी मानकों से परिपूर्ण होना अनिवार्य है। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा 23जुलाई2025 द्वारा विद्यालयी वाहनों (स्कूल बस / वैन) के संचालन, सुरक्षा मानकों, विधिक व्यवस्थाओं एवं उक्त अभियान के तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है पत्र में उपरोक्त अभियान के दौरान कृत कार्यवाही के विश्लेषण के पश्चात विद्यालयी वाहनों के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है साथ ही समस्त प्रबंधक / प्रधानाचार्य (मान्यता प्राप्त विद्यालय), जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को परिवहन आयुक्त द्वारा विद्यालयी वाहनों (स्कूल बस । वैन) की सुरक्षा व्यवस्था, कानूनी एवं तकनीकी मानकों के पालन एवं इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबंधन की स्पष्ट कानूनी जिम्मेदारी के सम्बन्ध में विशेष एवं सख्त निर्देश जारी किये गये हैं कि किसी भी विद्यालय के अनफिट वाहन से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके लिए विद्यालय प्रबंधन जिम्मेदार होगा। प्रबंधन से यह अपेक्षा है कि उनके विद्यालय में संचालित स्कूली वाहनों का तकनीकी रूप से ठीक कराते हुए वाहनों के प्रपत्र पूर्ण करा लें तथा बिना फिटनेस व बिना परमिट के विद्यालयी वाहनों को सड़क पर संचालित न करें।