February 21, 2025

मधुबनी स्टेशन पर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

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मधुबनी स्टेशन पर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

*आरोपियों की पहचान के लिए आरपीएफ की विशेष टीम गठित*

*रेलवे ने यात्रियों से रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य से बचने की अपील की*

नई दिल्ली, । 10 फरवरी 2025 को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर अनियंत्रित यात्रियों ने ट्रेन संख्या 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (एक्स. जयनगर-नई दिल्ली) के एसी कोच की 73 खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और रेल यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया।

इस बर्बरतापूर्ण कृत्य के जवाब में, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), पूर्व मध्य रेलवे ने अपराध संख्या 168/2025 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 145(बी), 146, 153 और 174(ए) के तहत मामला दर्ज करके त्वरित कार्रवाई की।

आरपीएफ की एक विशेष टीम अपराधियों की पहचान करने के लिए गठित की गई। विशेष टीम द्वारा पूछताछ के दौरान, सूत्रों से तथा तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक किशोर की पहचान की गई तथा उसे गिरफ्तार किया गया, जो घटना में संलिप्त पाया गया। उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है तथा पश्चाताप व्यक्त किया है। इस मामले की जांच सक्रिय रूप से चल रही है, ताकि तोड़फोड़ की अन्य समान घटनाओं में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा सके तथा उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने/नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध आरपीएफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है, तथा रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई भी कृत्य अवैध है। यात्रियों की सुरक्षा तथा रेलवे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ ने राज्य सरकार तथा जीआरपी अधिकारियों के साथ समन्वय में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आरपीएफ ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे गैरकानूनी गतिविधियों तथा सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों में शामिल न हों।*

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