दहेज हत्या के आरोपी सास ससुर को कोर्ट ने सुनाई 10- 10 साल सजा,लगाया अर्थदंड
दहेज हत्या के आरोपी सास ससुर को कोर्ट ने सुनाई 10- 10 साल सजा,लगाया अर्थदंड
कौशाम्बी जिले में दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने दोषी सास और ससुर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बा निवासी मो. हुसैन ने अपनी बेटी शाहीन बेगम का निकाह पइंसा थाने के थोन गांव में अबुल अजीज उर्फ धुल्ला के बेटे से किया था। शाहीन का पति कमाई के सिलसिले में सऊदी अरब में रहता था। शाहीन घर पर सास-ससुर के साथ रहती थी। आरोप है कि दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर शाहीन की सास मेहरुनिशा व ससुर धुल्ला अक्सर उसे प्रताड़ित किया करते थे। 28 अक्तूबर 2013 को सास-ससुर ने शाहीन की हत्या कर उसका शव दफना दिया था। मृतका के पिता की तहरीर पर सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदना दर्ज किया गया था विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय आभा पाल की कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता अनिल चौधरी ने वादी मुकदमा समेत 11 लोगों की अदालत में गवाही कराई। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी सास-ससुर को दोषी करार देते हुए 10- 10 की सजा और 10- 10 हजार रुपए का अर्थदंड का फैसला सुना दिया।