पथ विक्रेता कानून मा० सुप्रीम कोर्ट मा० हाईकोर्ट प्रधान मंत्री के आदेशो का निगम कर रहा उल्लंघन
पथ विक्रेता कानून मा० सुप्रीम कोर्ट मा० हाईकोर्ट प्रधान मंत्री के आदेशो का निगम कर रहा उल्लंघन
आजाद स्ट्रीट वेंडर युनियन ने नगर आयुक्त को सौपा ज्ञापन
प्रयागराज आजाद स्ट्रीट वेन्डर वेलफेयर युनियन त्योहारी बाजार सिजिनल माक्रेट के सदस्यो ने टाऊन वेंडिंग कमेटी सदस्य रवि शंकर द्विवेदी ने नगर आयुक्त चन्द्र मोहन गर्ग से वार्ता में बताया “पथ विक्रेता केन्द्रीय कानून 2014 व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 मई 2017 को स्कीम रूल्स की अधिसूचना जारी की नियमावली की धारा 38 के अनुसार त्योहारी बाजार (सिजनल माक्रेट) लगा कर पजिंकृत पथ विक्रेताओं लघु व्यापारियो को प्रोत्साहित करना उन्हे सुविधा प्रदान करने के निर्देश है”।
*भारत सरकार संयुक्त सचिव आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्देश दिये गये। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की धारा 3(3) के अनुसार किसी भी पथ विक्रेताओं को तब तक उनके मूल स्थान से बेदखल,स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक वेंडिंग जोन, सर्वेक्षण रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पहचान पत्र बनाकर नहीं दिए जाते तब तक उन्हें वहां से हटाया भगाया नहीं जा सकता*।
*बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कमजोर गरीब पी.एम स्वनिधि लाभार्थी रक्षाबन्ध त्योहार के लिए कर्ज लेकर अपने राखी के स्टाल लगा रहे।* दिनांक 29 जुलाई को नगर निगम अतिक्रमण टीम द्वारा अतिक्रमण के नाम पर अवैध वसूली कर रहे खाली स्टालो पर गंदगी का एक हजार जुर्माना वसूला गया जो स्ट्रीट वेंडर कानून मा० सुप्रीम कोर्ट मा० हाईकोर्ट मा० प्रधान मंत्री के आदेशो निर्देशो की अवेल्हना है। जब तक सिजनल माक्रेट व्योहारी बाजार के लिए टाऊन वेंडिंग कमेटी स्थान चिन्हित नही कर लेती तब तक रक्षाबंधन तीज तक अतिक्रमण कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश दें । नगर आयुक्त ने स्वच्छता अभियान में युनियन को शामिल करने के दिये निर्देश । इस दौरान रंजीत दास अरविन्द यादव अख्तर मो आरिफ मुकेश सोनकर कृष्ण कु शर्मा राम कुमार आशीष सोनकर सुरेश सोनकर घुरऊ लाल प्रकाश विपिन सुधीर अंजू देवी सोनी देवी साबिरा इदिरा देवी सहित माक्रेट के सदस्य मौजूद रहे।