1 जुलाई से आईपीसी की जगह पूरे देश में लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी को थाने में हुई बैठक, सीओ ने दी जानकारी
1 जुलाई से आईपीसी की जगह पूरे देश में लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी को थाने में हुई बैठक, सीओ ने दी जानकारी
गाज़ीपुर नंदगंज भारत सरकार द्वारा अब आईपीसी की आपराधिक धाराओं की जगह नवीन संशोधित भारतीय न्याय संहिता की धाराएं पूरे देश में एक जुलाई से लागू कर जाएंगी। इन नई धाराओं के बाबत आमजन को जागरूत करने के उद्देश्य से थाने में बैठक हुई। जिसमें क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा वीनिता पहल ने गुरुवार को लोगों को विधिवत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले से प्रचलित कई धाराओं की जगह नयी संशोधित धाराएं होंगी। जिसमें हत्या की धारा पहले आईपीसी 302 थी तो अब ये बीएनएस 103 (1), हत्या के प्रयास में आईपीसी धारा 307 थी तो अब इसमें 109, पहले धारा 323 को अब 115 व धारा 325 को अब बीएनएस धारा 117 के नाम से जाना जाएगा। बताया कि इस नए कानून में कई अनावश्यक धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की जानकारी देने के लिए प्रत्येक थानों में विधिवत आयोजन किया गया है। जिसमें जनपद के वरिष्ठ अधिकारी भी आयेंगे। इस मौके पर उपनिरीक्षक लालता प्रसाद यादव, जीपी सिंह, गप्पू सिंह, मुकेश श्रीवास्तव, राजेश सेठ आदि रहे।