दुष्कर्म कर शादी करने के आरोपी शादी-शुदा सगे फूफा की सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म कर जबरन शादी करने के आरोपी शादी-शुदा सगे फूफा थाना राहरा,अमरोहा के राजीव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने कहा डेढ़ महीने बालिग पीड़िता का शादीशुदा चार बच्चों के पिता,सगे फूफा के साथ रहना और बचकर भाग आने के 15दिन बाद एफआईआर दर्ज करना आरोप एवं पीड़िता के बयान व कोई आपराधिक इतिहास न होने की स्थिति को देखते हुए याची जमानत पाने का हकदार है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने आरोपी राजीव के अधिवक्ता मयंक कृष्ण चंदेल को सुनकर दिया है।
इनका कहना था कि पीड़िता याची से प्रेम करती थी, सहमति से संबंध बनाए,उसने शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी से शादी की।और मनगढ़ंत कहानी रच एफआईआर दर्ज कराई। इसके पहले पीड़िता के पिता ने गुमशुदगी की नौ दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की थी।जबकि उन्हें पता था पीड़िता याची के साथ है।
पीड़िता ने भी चंगुल से बचकर भागने के 15दिन बाद एफआईआर दर्ज किया है किन्तु देरी का कारण नहीं बताया है।उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है
26सितंबर 25,चार महीने से जेल में बंद हैं।
सरकारी वकील का कहना था आरोप गंभीर हैं
चार बच्चों का पिता सगाड फूफा ने 21वर्षीय बालिग पीड़िता से अवैध संबंध बनाए,अजित शादी की।
कोर्ट ने पीड़िता के बयान व एफआईआर के कथन की अविश्वसनीय स्थिति को देखते हुए सशर्त जमानत दे दी है।

