February 13, 2026

गिरफ्तारी से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज

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गिरफ्तारी से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात वर्ष से कम सजा वाले अपराध में आरोपी को गिरफ्तार करने पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने आरोपी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। धूमनगंज प्रयागराज के सचिन आर्य उर्फ सचिन भारतीय की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति जे के उपाध्याय की खंडपीठ ने दिया।
याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा गया कि याची आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(बी) के तहत गिरफ्तार किया गया है जिसमें दो वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल केस में दिए निर्णय का उल्लंघन है।
कोर्ट ने याची की तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने का इंतजार किए बिना याची को रिहा किया जाए। कोर्ट प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल कर देना रिहाई की जानकारी देने के लिए कहा है। साथ ही थानाध्यक्ष धूमनगंज और गिरफ्तार करने वाले उपनिरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर उनको क्या सजा दी जाए।

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