कोडीन युक्त कफ़ सिरप मामले में दवा व्यापारी की अग्रिम जमानत खारिज़

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन युक्त कफ़ सिरप तस्करी मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज़ कर दी है। कोर्ट ने कानपुर नगर के दवा कारोबारी वेद प्रकाश शिवहरे की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी शिवहरे पर अवैध तरीके के कोडीन युक्त कफ़ सिरप का कारोबार करने के आरोप में कानपुर के कलेक्टर गंज थाने में मुकदमा दर्ज़ है। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने सुनवाई की।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता निपुन सिंह का कहना था कि याची को गलत तरीके से फंसाया गया है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों की नज़ीरे भी प्रस्तुत की।
राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याची के पास से बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ़ सिरप बरामद हुआ है जिसकी वह गैर पंजीकृत फर्मों को सप्लाई करता था। कोडीन मामले अन्य आरोपियों की ओर प्राथमिकी रद्द करने की याचिका इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पहले ही खारिज की जा चुकी हैं।

