जैगुआर कार से 6 लोगों को रौंदने वाले रईसजादे को मिली जमानत
जैगुआर कार से 6 लोगों को रौंदने वाले रईसजादे को मिली जमानत
प्रयागराज के चर्चित जगुआर हादसे में फंसे कारोबारी के बेटे रचित मध्यान को प्रयागराज जिला कोर्ट से राहत मिल गई है। 13 नवंबर को अदालत ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। रचित को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। करीब 23 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उसे अब सशर्त जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने सुनने के बाद दी सशर्त जमानत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि रचित मध्यान को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाए।
शुक्रवार को हो सकती है रिहाई
रचित मध्यान को पुलिस ने 22 अक्टूबर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। पुलिस की एक टीम उसे लेकर रात में प्रयागराज पहुंची थी और फिर अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था। संभावना है कि शुक्रवार तक उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

