इलाहाबाद हाईस्कूल सोसायटी का प्रबंधकीय विवाद दोनों पक्षों से सिविल वाद के जरिए तय कराने का निर्देश

शहर के चर्चित स्कूलों बी एच एस तथा जी एच एस के खातों का संयुक्त संचालन प्रधानाचार्य व ए डी एम रैंक के प्रशासनिक अधिकारी को सुपुर्द
चर्च आफ इंडिया, पाकिस्तान,बर्मा व सीलोन एवं चर्च आफ नार्थ इंडिया के बीच विवाद पर खातों का संचालन प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को सुपुर्द
हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति उमेश कुमार पर्यवेक्षक नियुक्त,करायेगे खातों का तिमाही आडिट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईस्कूल सोसायटी का प्रबंधकीय विवाद सिविल कोर्ट से तय कराने का निर्देश दिया है।
दो संस्थाओं चर्च आफ इंडिया, पाकिस्तान,बर्मा व सीलोन एवं चर्च आफ नार्थ इंडिया लखनऊ के बीच प्रबंधकीय विवाद के चलते कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि जबतक विवाद का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक दोनो शैक्षिक संस्थाओं ब्वायज हाई स्कूल एंड कॉलेज, गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज के खातों का संचालन प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी द्वारा नामित ए डी एम रैंक के अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे।
साथ ही दोनों चर्च संस्थाओं के खाते का संचालन प्रधानाचार्य ,जिलाधिकारी प्रयागराज व पुलिस कमिश्नर प्रयागराज संयुक्त रूप करेंगे।
।कोर्ट ने इसकी निगरानी के लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति उमेश कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।जिन्हें खातों की तीमाही आडिट सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कोर्ट ने प्रधानाचार्य को आदेश दिया है कि कालेज परिसर में एक आफिस नियत करें जिसमें पर्यवेक्षक बैठ सकते हैं।
कोर्ट ने कहा दशकों से कालेज का प्रबंधकीय विवाद चल रहा । प्रबंध समिति का चुनाव नहीं कराया जा सका। कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रबंधन चल रहा है। प्रधानाचार्य पर भारी घपले व गबन का आरोप है।परस्पर विरोधी दावे हैं।जिसका अंतिम समापन किया जाना चाहिए।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने हाई स्कूल सोसाइटी व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के पूर्व जज यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कॉलेज का मैनेजमेंट अच्छी तरीक़े से चले । कोर्ट ने कॉलेजों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया है कि वे कॉलेज परिसर में पूर्व जज के लिए एक ऑफिस तथा स्टाफ आदि की व्यवस्था करेंगे ।
कोर्ट ने कहा प्रबधन का मसला हमेशा के लिए सिविल कोर्ट से तय कराया जाय।
कोर्ट का यह आदेश सिविल कोर्ट से विवाद तय होने तक तथा आरोपो प्रत्यारोपों को देखते हुए एवं प्रिन्सिपल के पद कों लंबे समय तक धारण करने से व फंड के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई है ।हाई कोर्ट के इस आदेश के तहत दोनों कॉलेजों के खातों का संचालन प्रिंसिपल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

