ग़ज़ल होटल प्रकरण: अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ केस कार्यवाही पर रोक बरकरार

राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर, अगली सुनवाई 1 दिसंबर को
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग़ज़ल होटल गाज़ीपुर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ चल रही अदालतीन कार्यवाही पर लगी रोक को जारी रखा है। साथ ही राज्य सरकार को याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने याचियों की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की दलीलें सुनने के बाद पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि जुलाई 2023 में हाईकोर्ट ने अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ लंबित मुकदमे की कार्यवाही और दायर चार्जशीट पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने यह तर्क दिया था कि वर्ष 2005 में जब विवादित भूमि की रजिस्ट्री अब्बास और उमर अंसारी के नाम से कराई गई, तब दोनों नाबालिग थे, इसलिए उनकी ओर से उनकी मां अफशां अंसारी ने रजिस्ट्री की थी। ऐसे में नाबालिगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करना विधि-सम्मत नहीं है।
उसी आधार पर कोर्ट ने पहले की तरह चार्जशीट और अधीनस्थ न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर रोक बनाए रखी है।
मामले में आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर ग़ज़ल होटल का निर्माण कराया था।

