14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर रोक : राजहर्ष व्यापारी महासंघ का बड़ा निर्णय
भोपाल। ललिता नगर, कोलार के राजहर्ष व्यापारी महासंघ ने समाज और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। महासंघ ने सर्वसम्मति से यह घोषणा की है कि अब मार्केट में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के कार्य अथवा नौकरी पर नहीं रखा जाएगा।
महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देगा। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यापारी द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कदम
व्यापारी संघ ने कहा कि यह कदम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बच्चों को पढ़ाई और उनके भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिल सके, इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। महासंघ ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और बच्चों को उनके बचपन जीने और शिक्षा पाने का अधिकार दें।
विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन का समर्थन
इस अभियान को बल देते हुए विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन की जोनल हेड दीपा शर्मा ने कहा कि “हम बाल श्रम के विरोध में हैं और बच्चों के उत्थान के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा मदद करते हैं तथा आगे भी करते रहेंगे।”
चेतन सिंह राजपूत का बयान
भोपाल। करणी सेना परिवार के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राजहर्ष मार्केट के दुकानदार चेतन सिंह राजपूत ने कहा कि “मार्केट में किसी भी दुकान पर बाल मजदूर नहीं रखे गए हैं। यदि किसी होटल या अन्य प्रतिष्ठान पर ऐसे बच्चे काम करते पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि “एक शर्त यह भी है कि ऐसे बच्चों के परिवार का संपूर्ण लालन-पालन सरकार अपने स्तर से सुनिश्चित करे, ताकि बच्चे बिना किसी आर्थिक दबाव और टेंशन के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें।”
प्रशासन से सहयोग की अपील
महासंघ ने जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे इस संकल्प को लागू करने में सहयोग करें और बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित भविष्य दिलाने में मददगार बनें।